आयुष कॉलेज टीचर्स को पंजीयन अनिवार्यता पर HIGH COURT का स्टे | MP NEWS

भोपाल। प्रदेश समेत देशभर के आयुर्वेद, यूनानी, सिद्घा, योग व प्राकृतिक चिकित्सा (Ayurveda, Greek, Siddha, Yoga and Naturopathy) (आयुष) कॉलेजों (AYUSH COLLEGE) मे काम कर रहे टीचिंग स्टॉफ को संबंधित राज्य के बोर्ड में पंजीयन अनिवार्यता (Registration requirements) फिलहाल नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस पर स्थगन दे दिया है। यह राहत मिलने से प्रदेश के कई आयुष कॉलेजों की मान्यता खत्म होने का संकट टल गया है। 

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 अगस्त 2019 को होगी। टीचिंग स्टॉफ की ओर से जिना पटनायक की तरफ से वकील के सिंघई ने अपनी बात रखी। बता दें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) व आयुष मंत्रालय ने नौकरी वाले राज्य में पंजीयन अनिवार्य कर दिया था। 

आयुष मेडिकल एसोसिएशन (AYUSH Medical Association) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय (Dr. Rakesh Pandey) ने जिन डॉक्टर्स ने सीसीआईएम से सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कराया है, उसे ही देशभर में मान्य किया जाए। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जावे ताकि समय और पैसा दोनों की बचत हो सके।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!