PACL REFUND: रजिस्ट्रेशन, क्लैम, वेबसाइट, हेल्पलाइन और पूरी प्रक्रिया यहां पढ़ें | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। अगर आपने भी पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में निवेश किया है तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी। इस बीमा कंपनी में निवेश करने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेश्कों के लिए पिछले दिनों अच्छी खबर आई कि अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकता है। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रहे जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ( RM Lodha Committee ) ने फैसला किया है कि अब निवेशक अपना क्लेम फाइल ( CLAM FILE ) कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता है sebipaclrefund.co.in

PACL रिफंड क्लेम करने की आखिरी तारीख / The last date for claiming the PACL refund

इसके साथ ही सेबी ने सख्त हिदायत दी है कि निवेशक पर्ल्स (Pearls) में निवेश के ओरिजनल दस्तावेज किसी को भी न दें। निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए कैसे आवेदन करें, इस बाते में बताने के लिए सेबी ने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो भी तैयार किए हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। क्लेम करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2019 है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी निवेशक इस तारीख से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर दें।

पीएसीएल रिफंड क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें / How to register for PACL Refund Claim

रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा। अगली बार लॉगइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा। दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है। नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी।

आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे / You have to upload these documents-

1. पैन कार्ड की कॉपी
2. हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो
3. कैसिल चैक की कॉपी
4. बैंकर का प्रमाणपत्र
5. पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी
6. पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)

ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं। ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं। बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है.। सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा। इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है।

अगर पैन कार्ड न हो तो? / If not a PAN card?

बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा। यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। यदि निवेशकों को कोई शंका हो तो वे 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं।

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