'मैं तुम्हे देख लूंगा', धमकी नहीं होती: हाईकोर्ट | I will see you, not threat: High Court

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। अक्सर विवाद के बाद कहा जाता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को देख लेने की धमकी दी है लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने एक विवाद की सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि 'देख लेने की बात करना' धमकी की श्रेणी में नहीं आता। यह अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती।  

उत्तर गुजरात के अधिवक्ता मोहम्मद मोहसीन छोलोतीया वर्ष 2017 में जेल में बंद अपने मुवक्किल से मिलने गये थे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से उनकी तीखी बहस हुई ती। अधिवक्ता मोहम्मद मोहसीन ने पुलिस को कोर्ट में देख लेने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बांधा डालने और ड्यूटी पर एक पुलिस कर्मी को धमकी देने संबंधित एफआईआर दर्ज की थी। 

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधिश ए.एस. सुपेहिया ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मै तुम्हें देख लूंगा यह धमकी नही मानी जा सकतीं है। इससे किसी प्रकार का डर नहीं पैदा होता है। इसे अपराधिक धमकी नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अधिवक्ता पर की गई एफआईआर रद्द कर दी।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!