गुमाश्ता पंजीयन: ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें | GUMASHTA REGISTRATION ONLINE APPLY

भोपाल। दुकान, व्यावसायिक स्थापना, भोजनालय, होटल आदि के लिये गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे ऑनलाइन किया गया है। श्रम विभाग की वेबसाइट http://labour.mp.gov.in पर दुकान और स्थापनाओं के गुमाश्ता पंजीयन, नवीनीकरण, पंजीयन फार्म में संशोधन संबंधी आवेदन संस्थान द्वारा सीधे ऑॅनलाइन भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को एक डॉकेट नम्बर प्राप्त होगा इसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। आवेदक को मोबाइल पर भी एसएमएस के जरिये आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति और अस्वीकृति की सूचना मिलेगी। आवेदनकर्ता को बार-कोडयुक्त कम्प्यूटरजनित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।

आवेदक लोक सेवा केन्द्र और जिला श्रम कार्यालय में भी सीधे आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उसे वहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया सहित दस्तावेज और फीस की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऐसे आवेदक को भी आवेदन के बाद स्वीकृति या अस्वीकृति पर एसएमएस द्वारा सूचना और कम्प्यूटरजनित बार-कोडयुक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/लायसेंस जारी किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 10 लाख दुकान एवं स्थापना वर्तमान में गुमाश्ता पंजीयन में पंजीकृत हैं। 

यह पंजीयन 5 वर्ष के लिये होता है। इसलिये लगभग 2 लाख दुकान और स्थापना नवीनीकरण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन करती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख आवेदन प्रतिवर्ष नवीन पंजीयन के लिये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऑॅनलाइन प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख दुकान एवं स्थापना को लाभ होगा।

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