BHOPAL NEWS: प्रॉपर्टी की कीमतें तय लेकिन 1 अप्रैल से लागू नहीं होंगी | BUSINESS NEWS

भोपाल। प्रॉपर्टी/PROPERTY की कीमतें तय होने के बाद भी मई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन पर ही रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। अगली बार यानी एक अप्रैल 2020 से प्रॉपर्टी की कीमतें हर साल नहीं, बल्कि तीन साल में एक बार तय होंगी। ऐसा 14 साल बाद होगा जब प्रॉपर्टी की कीमतें तय होने के बाद भी लागू नहीं हो पाएंगी। वजह लोकसभा चुनाव के लिए मार्च में लगने वाली आचार संहिता है। 2004 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी ही स्थिति बनी थी। 

पंजीयन विभाग के सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी जिला पंजीयकों को वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके आधार पर उपमूल्यांकन समिति और जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कर रिपोर्ट केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद प्रदेश भर से जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए बैठक का आयाेजन होगा। इसमें वनविभाग, पीडब्ल्यूडी समेत 10 विभागों के अफसर शामिल हाेंगे। 

इस बार नई कलेक्टर रेट लागू क्यों नहीं होगी / Why this time the new collector rate will not apply

लाेकसभा चुनाव के लिए मार्च में आचार संहिता लग सकती है। इसकेे चलते केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड प्रॉपर्टी के नए रेट लागू नहीं कर पाएगा। 2018-19 के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन को बनाने काम पूरा हो गया है। उपमूल्यांकन समिति के प्रस्ताव पर इस हफ्ते जिला मूल्यांकन समिति की बैठक का आयोजन होगा। इसमें उपमूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। हायर रेट पर हुई रजिस्ट्री वाले क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के दामों में 5%तक इजाफा करने पर चर्चा होगी। 

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