ED के सामने भी नहीं आई चंद्रकला, प्रतिनिधि भेजा | bureaucracy, National News

नयी दिल्ली। खनन मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रही भारतीय प्रशासनिक सेवा की उत्तरप्रदेश कैडर महिला अधिकारी बी चंद्रकला समन जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुईं। उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि को भेजा और कुछ दस्तावेज जमा कराए। ईडी अब चंद्रकला के खिलाफ दूसरा समन जारी करेगा। बता दें कि बी चंद्रकला के ऊपर अवैध खनन धनशोधन यानी मनी लांड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) का आरोपी है। 

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो चंद्रकला ने अपने कानूनी प्रतिनिधि को दस्तावेजों के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ जोनल कार्यालय भेजा और एजेंसी को यह भरोसा दिया कि वह बाद में अदालत में पेश होंगी। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी चंद्रकला ने कहा कि वह निजी कारण से प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने में सक्षम नहीं है। ईडी ने 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर इलाके में अवैध खनन की जांच के लिए दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसके बाद पिछले सप्ताह निदेशालय ने चंद्रकला को समन जारी किया था।

सीबीआई ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस दौरान खनन विभाग संभाल रहे थे, इसलिए इस मामले में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। निदेशालय ने मामले में पूछताछ के लिए चंद्रकला और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता रमेश कुमार मिश्रा और अन्य को समन जारी किया था। मिश्रा को 28 जनवरी को तलब किया गया है। ईडी अब इस मामले में धन के लेन-देन का पता लगा रहा है और देख रहा है कि इन मामलों में आरोपियों ने रिश्चत के रूप में कथित तौर पर प्राप्त अवैध धन को वैध तो नहीं बनाया है।

निदेशालय आरोपियों की धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की जा सकने वाली चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में भी जांच करेगा। सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में 11 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 14 स्थानों पर छापे मारे थे। ये छापे 2012-16 के दौरान हमीरपुर जिले में अवैध खनन की जांच के सिलसिले में मारे गये थे। जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है उनमें चंद्रकला, मिश्रा और संजीव दीक्षित (दीक्षित ने बसपा टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए) शामिल हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था कि जांच के दौरान राज्य के तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

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