भोपाल। सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के ग्राम सरदई में कर्जदार किसानों की लिस्ट में अपना नाम देखकर सदमे में आए आदिवासी किसान मुकुंदी की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। कलेक्टर ने जांच में आरोप सही पाया। कलेक्टर ने सीईओ जिला सहकारी बैंक को आदेशित किया है कि वो दोषी सोसायटी प्रबंधक, सोसायटी अध्यक्ष और ब्रांच मैनेजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।
मप्र शासन की ओर से प्रेस को भेजी गई सूचना में लिखा गया है कि सागर जिले के ग्राम सरदई निवासी कृषक मकुन्दी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी, उम्र 65 वर्ष की 23 जनवरी को हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। जिला कलेक्टर, सागर ने मृतक के परिजनों द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच की। जाँच में मृतक के विरुद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की गौरझामर शाखा से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी में अवैधानिक रूप से मृतक के नाम से ऋण स्वीकृत करने के आरोप में तत्कालीन सोसायटी प्रबंधक, शाखा प्रबंधक तथा सोसायटी अध्यक्ष को दोषी करार देते हुए इनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सागर को निर्देशित किया है।
क्या है मामला
किसान मुकुंदी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी उम्र 65 साल की मौत को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने गौरझामर के केसली चौराहे पर नेशनल हाईवे 26 की सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया था और सहकारी समितियों में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया। करीब 5 घंटे तक नारेबाजी और चक्काजाम चलता रहा। मृतक के छोटे भाई दामोदर आदिवासी ने बताया कि मंगलवार को मुकुंदी भैया को मैंने कहा नया नगर पंचायत में कर्ज माफी की सूची में उनके नाम पर दो अलग अलग खाते में करीब 544402 कर्ज़ अंकित है तो मुकुंदी भैया ग्राम पंचायत नया नगर की सूची देखने के बाद घर लौटे और चिंता में पड़ गए और उसी दिन से खाना भी बंद कर दिया था।