अतिथि शिक्षक: हाईकोर्ट आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू | MP NEWS

भोपाल। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिये 52 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों की उनकी च्वाइस फिलिंग के आधार पर व्यवस्था कर दी गई है। प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण होने और न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण कार्यवाही स्थगित की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्यवाही की है।

च्वाइस फिलिंग के समय आवेदक द्वारा 2 विकासखण्ड एवं एक जिले का चयन किया गया है। आवेदक जिन्होंने च्वाइस फीलिंग में भाग नहीं लिया है, उन आवेदकों के सत्यापनकर्ता संकुल के विकासखण्ड को आवेदक की प्राथमिकता का विकासखण्ड मानकर प्रत्येक विकासखण्ड के लिये विषय-पद के मान से पैनल जनरेट किया गया है। इस पैनल को बिना किसी पासवर्ड के देखा जा सकता है। इस पैनल में दर्शित आवेदकों को 20 दिसम्बर तक स्कूल में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने के लिये राज्य-स्तर से एसएमएस भेजा जा रहा है। gfms पोर्टल में पंजीकृत आवेदक को अपना आवेदन पोर्टल जनरेट स्कोर कार्ड से प्रस्तुत करना होगा।

स्कूल स्तर पर 27 दिसम्बर को प्राप्त आवेदनों के पैनल का अनुमोदन करवाये जाने के निर्देश जिला शिक्षाधिकारियों को दिये गये हैं। ऐसे आवेदक, जो gfms पोर्टल में पंजीकृत नहीं हैं, उनके आवेदन 25 दिसम्बर तक स्कूल द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे। चयनित अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि gfms पोर्टल में 30 दिसम्बर तक पूरा किये जाने के लिये कहा गया है।

विशेष छूट
माध्यमिक और हाई स्कूल में अंग्रेजी पैनल में आवेदकों की संख्या कम होने से अंग्रेजी के अतिरिक्त उच्च योग्यता वाले आवेदकों को अंग्रेजी के पैनल में रखने की अनुमति दी गई है। इन्हें अतिथि का मानदेय ही प्राप्त होगा। संस्कृत के पैनल के अतिरिक्त जिन विद्यालयों में उर्दू के छात्र हैं, उनमें नामांकन के मान से संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू के पद की स्वीकृति होने पर अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जायेगा। इसी तरह कृषि संकाय में स्नातकोत्तर आवेदकों की संख्या कम होने के कारण स्नातकों को अतिथि शिक्षक के लिये आमंत्रित किया जायेगा। गणित विषय के लिये अभ्यर्थी को गणित या भौतिक-शास्त्र या इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिये। अत: इंजीनियरिंग विषय से स्नातक योग्यताधारी गणित विषय के लिये पात्र होंगे।

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