शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट फैसला: स्नातक में 50%, NCTE 18 मान्य

इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए स्नातक में 50 फीसद अंक की अनिवार्यता केवल 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के बाद की डिग्रियों पर ही लागू होगी। 

एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश निधि चौधरी, जगन्नाथ शुक्ला, अमित कुमार मिश्र सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्नातक में 50 फीसद अंक अनिवार्य करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। 

एनसीटीई के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में ही यह फैसला दिया है कि अधिसूचना जारी होने के पहले स्नातक करने वालों पर 50 फीसद अंक की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होगा।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!