व्यापमं घोटाला| दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया के खिलाफ FIR के आदेश | MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद कमलनाथ और ईसीसी चीफ व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय ने श्यामला हिल्स पुलिस थाने को आदेशित किया है कि मामला दर्ज कर जांच करें और रिपोर्ट पेश करें। इसके लिए 13 नवम्बर की तारीख तय की गई है। 

बता दें कि भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेटर संतोष शर्मा ने मप्र कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 466 और 468 में परिवाद पेश किया था। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने परिवाद में जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं वे झूठे हैं। 

इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह सहित 18 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया था। परिवाद के समर्थन में उन्होंने कोर्ट में 27 हजार दस्तावेज, एक एक्सेल की शीट और एक पेन ड्राइव पेश किया था। दिग्विजय सिंह का आरोप था कि सीबीआई ने सही जांच नहीं की इसलिए प्राइवेट परिवाद दायर किया गया है।
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