सहायक अध्यापक भर्ती: शिक्षामित्रों की याचिका खारिज | UP EMPLOYEE NEWS

Updesh Awasthee
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में ढाई अंक भारांक (वेटेज) जोड़कर परिणाम घोषित करने के तर्क को सही नहीं माना और नियमावली को स्पष्ट करते हुए शिक्षामित्रों की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होने वाली सहायक अध्यापकों की लगातार दो भर्तियों में ही ढाई अंक का भारांक देने का प्रावधान है। भारांक को जोड़कर परिणाम घोषित करने का नहीं है। 

कोर्ट ने कहा कि 1981 की सेवा नियमावली के नियम 14 के परंतुक में 25 जुलाई 2017 के बाद लगातार दो भर्तियों में ही भारांक दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। कुलभूषण मिश्र व अन्य की याचिका में 27 मई 2018 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षामित्र के रूप में कार्य का प्रतिवर्ष ढाई अंक भारांक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई थी। 

नियमावली के अनुसार हाईस्कूल, इंटर व बीटीसी के साथ लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाने का तरीका अपनाया जाएगा। यह भी व्यवस्था है कि शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने का प्रत्येक वर्ष ढाई अंक भारांक जोड़कर 25 अंक से अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!