NCTE ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नियम बदले | GOVT JOB

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती के नियम (RULES OF PRIMARY TEACHER RECRUITMENT) बदल दिए हैं। नए नियम की अधिसूचना (NOTIFICATION) जारी कर दी है। इस संशोधन के बाद अब Bed पास कर नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं पहली से पांचवी तक के बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। हालांकि, नौकरी (job) पाने के दो साल के भीतर प्रतिभागियों को छह माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। बता दें कि इससे पहले तक बीएड पास उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं थे। 

एनसीटीई की ओर से प्रकाशित राजपत्र में कहा गया है कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री को भी अर्हता मानी जाएगी। हालांकि शिक्षक बनने के बाद ऐसे प्रतिभागियों को दो वर्ष के भीतर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्राइमरी शिक्षक के लिए छह माह का डिप्लोमा लेना होगा। मालूम हो कि इससे भी राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया गया है। हालांकि  इसके लिए राज्यों को केंद्र से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। अब सामान्य तौर पर यह भर्ती की जा सकेगी।   

नौ लाख प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली
डेढ़ साल पहले लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया था कि देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 9 लाख 7 हजार 585 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इनमें आधी हिस्सेदारी सिर्फ चार राज्यों बिहार, यूपी, मध्यप्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की है। 
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