राष्ट्रपति हो या लेफ्टिनेंट जनरल, नंबर प्लेट तो लगानी होगी: हाईकोर्ट | NATIONAL NEWS

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ियों पर भी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। अब जल्द ही आपको इनकी गाड़ियों पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ियों का पंजीकरण कराया जाए। फैसले में कहा गया है कि सारी गाड़ियों पर स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित किया जाए।

आपको बता दें कि इसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक हफलनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारों को इन वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए पत्र लिखा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना इनकी गाड़ियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है।

दरअसल एक गैर सरकारी संगठन न्यायभूमि ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि पंजीकरण नंबर की जगह चार सिंह वाले राजकीय प्रतीक को प्रदर्शित करने वाली गाड़ियों पर सहज ही ध्यान चला जाता है और इसे आतंकवादी और गलत इरादे रखने वाला कोई भी आसानी से निशाना बना सकता है।
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