राज्यपाल प्रशासनिक पद नहीं है, सूचना अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं: दावा | LEAGEL NEWS

पणजी। राज भवन ने बुधवार को कहा कि गोवा के राज्यपाल कोई सरकारी अधिकारी नहीं है और सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत उन्हें जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता या न ही बाध्य किया जा सकता है। राज्यपाल के सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने गोवा राज्य सूचना आयोग (जीएसआईसी) को सौंपे 15 पेज वाले एक हलफनामे में कहा कि राज भवन एक कानूनी इकाई नहीं है और निश्चित रूप से यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।

राज्यपाल कोई प्रशासनिक पद नहीं है
ठाकुर ने कहा कि चूंकि राज्यपाल कोई प्रशासनिक पद नहीं है इसलिए राज्य सूचना आयोग उन्हें जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त करने को मजबूर नहीं कर सकता और न ही निर्देश दे सकते हैं. गोवा राज्य सूचना आयोग इस मामले पर अंतिम विचार 26 जुलाई को करेगा।

राज भवन द्वारा आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एयरेस रॉड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में राज भवन ने यह बयान दिया। राज भवन के हलफनामे में कहा गया कि राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत यह अधिकार मिला हुआ है और वह किसी अदालत के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। ठाकुर ने हालांकि कहा कि राज्यपाल अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं।
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