BANK DD, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक के नियम बदले | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। काले धन पर रोक के लिए आरबीआई ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अगर आपने किसी भी व्यक्ति, संस्थान के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो उस पर आपका नाम भी लिखा जाएगा जबकि पहले इस पर सिर्फ उसी का नाम लिखना होता था जिसके लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने नया निर्देश जारी कर दिया है.

काले धन पर लगाम लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने ये कदम उठाया है और इसके तहत अब रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से लेकर पेमेंट्स बैंकों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में और पारदर्शिता आने की उम्मीद है. 15 सितंबर 2018 के बाद बनने वाले डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर जारी करवाने वाले का नाम लिखना जरूरी होगा.

क्या होगा इससे बदलाव
उदाहरण के लिए पहले पहले अगर X नाम के शख्स या संस्थान के लिए Y ने डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनावाया है तो इस पर सिर्फ Y का नाम दर्ज होता था जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट भेजा जा रहा है. अब नए नियमों के मुताबिक डिमांड ड्राफ्ट पर Y के नाम के साथ X का नाम भी लिखना जरूरी होगा जो डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा है. 15 सितंबर 2018 के बाद से ये नियम लागू हो जाएंगे.
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!