4.39 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में लगा फार्मूला 2.57, आदेश जारी

भोपाल। चुनावी साल में प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स की नारजगी को ख़त्म करते हुए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को मूल पेंशन में 2.57 फीसदी वृद्धि कर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशन का नकद लाभ 1 अप्रैल 2018 से मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन और परिवार पेंशन के अन्य मापदंडों को यथावत रखा गया है। पिछले माह हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रताव को मजूर किया गया था, जिसके बाद सोमवार को सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 7750 रुपए प्रतिमाह होगी।  पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018 ) से किया जाएगा। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत महंगाई राहत दी जायेगी। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय महंगाई राहत के आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की थी। यह वृद्धि सातवें वेतनमान में 2.47 के फार्मूले पर थी पर पेंशनर इसके लिए तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह 2.57 से मूल पेंशन की गणना करके वृद्धि देने का फैसला करके मध्यप्रदेश से सहमति मांगी थी। जिसके बाद कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया।
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