इंदौर। हरदा कलेक्टर अनय द्विवेदी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा (क्रिमिनल कंटेम्प्ट-7/18) दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। मामला एक पेट्रांल पंप संचालक की याचिका पर जिला न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब का है। कहा गया है कि कलेक्टर ने अपने जवाब में कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि उसे न्यायालय की अवमानना माना गया। शुक्रवार को जस्टिस एसके सेठ और नंदिता दुबे की बेंच ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
हरदा जिले के टिमरनी में स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक ने करीब 8 साल पहले तहसीलदार से 46 हजार की वसूली के लिए हरदा न्यायालय में परिवाद लगाया था। न्यायालय ने संचालक के पक्ष में ब्याज सहित लगभग 80 हजार की वसूली के आदेश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने पर न्यायालय ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया। इस नोटिस का हरदा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जो जवाब दिया, उसे न्यायाधीश ने अदालत के लिए अवमानना कारक माना। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट जज ने पूरा मामला हाई कोर्ट जबलपुर भेज (रेफरेंस) दिया। हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने इस रेफरेंस पर अदालत की अवमानना का मुकदमा (क्रिमिनल कंटेंप्ट-7/18) दर्ज किया है।
मैं कोर्ट में अपना पक्ष रखूंगा
हरदा कलेक्टर के अनय द्विवेदी ने बताया कि हाई कोर्ट ने मेरे अदालत को दिए जवाब की भाषा पर कोई अवमानना का नोटिस जारी किया है, इसका मुझे संज्ञान नहीं है। यह सही है कि टिमरनी के पेट्रोल पंप की वसूली के मामले में जरूर मैंने जवाब दिया था, पर कुछ आपत्तिजनक नहीं था। मैं कोर्ट में अपना पक्ष रखूंगा।
कलेक्टर की भाषा सही नहीं थी
जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल फहीम अनवर ने बताया कि अदालत द्वारा जारी कुर्की नोटिस पर हरदा कलेक्टर के जवाब की भाषा सही नहीं थी। वह भी तब, जबकि कलेक्टर स्वयं एक पक्षकार थे। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।