
इस संबंध में रेलवे मंत्रालय ने सभी ट्रेनों पर यह 'सूचना पत्र' लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। रेल यात्रियों की शिकायत है कि भोजन परोसने वाले कर्मचारी बिल देने से इनकार कर देते हैं। बिल बुक ना होना या अन्य बहाने बनाए जाते हैं। सरकार ने पेंट्री कार की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है।
अगर किसी तरह से वेंडर्स बिल देने से मना करता है तो केटरिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। नए नियम के अनुसार 31 मार्च, 2018 से जिन ट्रेनों में यात्रियों को भोजन मुहैया कराया जाता है वहां बिल को अनिवार्य कर दिया गया है।