
जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र पटवा ने 2015 में हरीश ट्रेडर्स से ब्याज पर 10 लाख रुपए उधार लिये थे, जिसका ब्याज भी उन्होंने एक बार दिया था। आरोप है कि जब उनसे मूल रकम मांगी गई तो उन्होंने 1 जनवरी 2018 का चेक दिया जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद हरीश ट्रेडर्स की तरफ से सुरेन्द्र पटवा को नोटिस भेजा गया। मंत्री ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर कोर्ट ने कंपलेंट दर्ज कर 7 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का समन भी जारी किया है।
याचिकाकर्ता के वकील संजय तिवारी का कहना है कि इस मामले में चेक से डबल राशि का जुर्माना और दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले भी सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कोर्ट 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दे चुका है।