
इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 8 सितम्बर 2016 को पारित आदेश के जरिए अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी थी। लिहाजा, रिट अपील के जरिए युगलपीठ की शरण ली गई। मामला 2010 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षु अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान अपीलकर्ता द्वारा अमर्यादित व्यवहार और ड्रेस कोर्ड का पालन न किए जाने के रवैये को गंभीरता से लेकर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने से संबंधित था।
एक महिला प्रशिक्षु से प्राचार्य पर अश्लील आचरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में प्रकरण भी दर्ज करा दिया था। चूंकि प्राचार्य को क्रिमनल केस में दोषमुक्ति मिल गई अतः उसने विभागीय जांच के आधार पर दी गई सजा को निरस्त किए जाने पर बल दिया था। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने एकलपीठ के पूर्व आदेश को यथावत रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ अपील खारिज कर दी।