MPPSC: महिलाओं के सीना के नियम पर विवाद | MP GOVT JOB

Bhopal Samachar
जोगेंद्र सेन/ग्वालियर। राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए मप्र पीएससी के विवादास्पद नियम से महिला अभ्यार्थी में सकते में हैं। क्योंकि वनसंरक्षक (sdo forest) व सहायक वन क्षेत्रपाल (Assistant forest officer) बनने के लिए उन्हें भी पुरूषों के समान 5 सेंमी सीना फूला कर विस्तार करना होगा। पड़ेगा। 74 सेमी सीने के अनिवर्याता की शर्त रखी गईं है। ऐसा नहीं होने पर दोनों पदों के लिए उन्हें अपात्र माना जाएगा। ऐसा नियम तो पुलिस एसआई परीक्षा में भी नहीं है।

मप्र पीएसपी राज्य सेवा परीक्षा में सहायक वन रक्षक के 6 पद व वन क्षेत्रपाल के 100 पदों की परीक्षा के लिए ऑ लाइन विज्ञापन 12 दिसंबर को जारी किया है। 12 फरवरी को ऑन लाइन होने वाली परीक्षा के लिए 8 जनवरी तक ऑन लाइन आवेदन किये जा सकते है।

ये हैं नियम
वनरक्षक के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना व वन क्षेत्रपाल के लिए 4 घंटे में 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा। लेकिन महिला परीक्षार्थियों के लिए 74 सेमी सीना होने की अनिवार्य शर्त व 5 सेमी फूलाकर विस्तार करने के नियम से महिला परीक्षार्थियों को आपत्ति है।

एसआई परीक्षा में महिलाओं के लिए सीने की वाध्यता नहीं थी
1 अगस्त 2017 में मप्र पुलिस में एसआई के लिए 300 पदों की भर्ती के लिए महिलाओं के लिए सीने की कोई बाध्यता नहीं थी। केवल पुरूष अभ्यार्तियों को सीने की बाध्यता थी।
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