
भिंड की अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई किए जाने को लेकर लाल सिंह के वकील राजेश शुक्ला द्वारा ग्वालियर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस हत्याकांड को लेकर सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर में सुनवाई चल रही है। इंदौर की संबंधित कोर्ट को इस मामले को भिंड ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। संगठन सूत्रों का दावा है कि 18 तक लाल सिंह आर्य का इस्तीफा हो सकता है।
बता दें कि सरकार की तरफ से इशारा मिलने के बाद भिंड पुलिस का एक दल भोपाल में आ धमका था। उसने मंत्री आर्य के सरकारी बंगले की तलाशी ली और फरारी के लिए पंचनामा भी तैयार किया। इससे पहले 7 वारंट जारी हो चुके हैं परंतु मंत्री कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। यदि इस बार भी वो हाजिर नहीं हुए तो फरारी बदमाश घोषित किए जा सकते हैं।