हाईकोर्ट में मंत्री लाल सिंह आर्य की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर | MP NEWS

ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य की उस याचिका को फिर से सुनवाई में ले लिया है, जिसमें उन्होंने भिंड के विशेष कोर्ट में गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकांड का ट्रायल चलाने को चुनौती दी है। सीबीआई ने ग्वालियर हाई कोर्ट को बताया कि ट्रायल के क्षेत्राधिकार को लेकर 2011 में इंदौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस पर फाइनल फैसला होना है। इसके चलते हाई कोर्ट ने याचिका को फिर से सुनवाई में ले लिया। इस पर 18 दिसंबर को बहस होगी।

भिंड के विशेष कोर्ट ने मंत्री लाल सिंह को माखन जाटव हत्याकांड में सह आरोपी बना लिया है और उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्होंने भिंड के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बहस के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि इंदौर के विशेष कोर्ट से ट्रायल भिंड स्थानांतरण करने के बाद 2011 में सीबीआई ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि ट्रायल का क्षेत्राधिकार तय किया जाए। वर्तमान में याचिका लंबित है। उस पर फैसला नहीं आया है। सीबीआई व लाल सिंह की याचिका में ट्रायल के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई है। इसके चलते आर्य की याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। 18 दिसंबर को सुनवाई कर तय किया जाएगा कि कौन सी याचिका की सुनवाई पहले की जाएगी। ज्ञात हो कि लाल सिंह आर्य ने तर्क दिया है कि माखन जाटव हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की और उसकी ट्रायल विशेष कोर्ट इंदौर में चलेगी। भिंड यह ट्रायल नहीं चल सकती।
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