कर्मचारी की विधवा से किसी तरह की वसूली नहीं हो सकती: हाईकोर्ट | EMPLOYEE NEWS

जबलपुर। सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके वेतन में वसूली मध्यप्रदेश की परंपरा बन चुकी है परंतु यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी विधवा को दिए जाने वाली राशि में कोई वसूली की जा सकती है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस याचिका का फैसला सुनाते हुए आदेशित किया है कि कर्मचारी की विधवा पत्नी को भी 

माननीय हाई कोर्ट ने कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा को देय, देयकों में से किसी प्रकार की वसूली को अवैध मान्य किया है। याचिका कर्ता के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है कि श्री रमेश कुमार पांडेय की सेवाकाल में मृत्यु दिनाँक 26.11.2015 होने में पश्चात , उनकी विधवा को देय उपदान  में से कथित त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण दिनाँक से 01. 01.2006  26.11.2015 के कारण रूपये 85393 वसूल लिए गए थे। 

उसके पश्चात श्रीमती रमिता पांडेय पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश कुमार पांडेय, निवासी इंद्रा पूरी कॉलोनी, पन्ना, द्वारा, राज्य शासन के विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक/10335/2916,  दायर की गई थी। विस्तृत सुनवाई के पश्चात, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, ने  दिनाँक 27.11.2017 को वसूली निरस्त करते हुए उपादान से कई वसूली रुपये 85393 को 6 प्रतिशत ब्याज सहित संबंधित महिला को लौटाने के आदेश दिए हैं।
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