कोचिंग सेंटर्स की दादागिरी के खिलाफ ड्राफ्ट तैयार | EDUCATION NEWS

भोपाल। अच्छे भविष्य और सरकारी नौकरियों का लालच मनमानी फीस वसूलने वाले COACHING CENTER / INSTITUTES पर लगाम लगने वाली है। नया कानून (ACT) तैयार हो चुका है। अब कोचिंग सेंटर्स एक बार में 3 माह से ज्यादा FESS जमा नहीं करा पाएंगे। फिलहाल वो 3 साल तक की एकमुश्त फीस जमा कराते हैं। तय किया गया है कि कोचिंग के कुल खर्चे काटकर संचालक को 15 प्रतिशत से ज्यादा लाभ नहीं होना चाहिए। फीस का निर्धारण इसी आधार पर होगा। आॅडिट में कोचिंग सेंटर संचालक की इनकमटैक्स रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। 

कोचिंग सेन्टर अब तक अपने यहां प्रवेश लेने वाले बच्चों से एक से तीन साल तक की फीस एक साथ जमा कराते हैं। कोचिंग सेन्टर में पढ़ाई पसंद न आने पर बच्चा अगर सेन्टर से पढ़ाई छोड़ना चाहे तो ये सेन्टर फीस वापस नहीं करते हैं। इसे लेकर सैकड़ों शिकायत सरकार के पास पहुंची थीं। तकनीकी शिक्षा विभाग अब इन कोचिंग सेन्टरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहाा है। इसमें इन पर नियंत्रण के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में इन समय दस हजार से ज्यादा कोचिंग सेन्टर विभिन्न शहरों में चल रहे हैं। 

दिलचस्प यह है कि इन पर लगाम लगाने के पास सरकार के पास अब तक कोई तंत्र नहीं है। न ही सरकार के किसी विभाग का सीधा इन पर नियंत्रण है। अब सरकार ड्राफ्ट के माध्यम से इनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रही है। गौरतलब है कि अभी अधिकांश कोचिंग सेन्टर सिर्फ गुमाश्ता लायसेंस लेकर चल रहे हैं। अब इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।

यह होंगे प्रावधान
कोचिंग सेन्टर तीन महीने से ज्यादा की फीस नहीं वसूल सकेंगे। फीस का निर्धारण उनके द्वारा चुकाए जा रहे इनकम टैक्स के आधार पर होगा। किसी भी हालत में कोई कोचिंग सेन्टर दस से पन्द्रह फीसदी से ज्यादा लाभ नहीं कमा सकेगा।
हर कोचिंग सेन्टरों के बैच निर्धारण के लिए नियम बनेंगे। एक बैच में किसी भी सूरत में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे।
कोचिंग सेन्टरों पर लगाम के लिए नियामक बॉडी (Regulatory body) बनेगी, जो इनका समय- समय पर निरीक्षण करेगी।
फीस रेग्यूलेटरी एक्ट (Fees Regulatory Act) बनेगा।
कोचिंग सेन्टरों को फेकल्टी को दी जा रही सेलरी, किराया, समेत अन्य स्टाफ और खर्चो का पूरा ब्यौरा हर साल सरकार को देना होगा।

बिहार से बुलवाया कानून
कोचिंग सेन्टरों पर लगाम के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार से उसके यहां इन कोचिंग सेन्टरों पर लागू कानून बुलवाया है। बिहार देश में एकमात्र राज्य है जहां कोचिंग सेन्टरों पर नियंत्रण के लिए कानून लागू है। विभाग के अधिकारी इन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसके कई प्रावधान प्रदेश में बनने वाले एक्ट में शामिल किए जाएंगे। 

प्रदेश में कोचिंग सेन्टरों पर अभी किसी विभाग का नियंत्रण नहीं है। इन पर नियंत्रण के लिए हम कानून ला रहे हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जल्द ही नए नियम तैयार कर उन्हें लागू किया जाएगा।
दीपक जोशी मंत्री तकनीकी शिक्षा

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