मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव अनुकंपा नियुक्ति के नियम - panchayat secretary anukampa niyukti niyam

Rules for compassionate appointment of Panchayat Secretary in Madhya Pradesh

भोपाल। पंचायत सचिव की मौत के बाद तीन साल तक ही उसके परिजन अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उठा पाएंगे। वहीं अनुकंपा नियुक्ति के लिए बारहवीं परीक्षा पास होना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था से कम्प्यूटर प्रमाणपत्र होना भी जरूरी होगा। राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं।

ग्राम पंचायत में नियुक्त पंचायत सचिव की मौत पर उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मृतक की पत्नी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। मृतक के वयस्क पुत्र अथवा पुत्री को वरिष्ठता क्रम में और मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा पांच वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में और जिले के भीतर ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहंी होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति में पहले तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। इस दौरान दस हजार रुपए मासिक मानदेय होगा।
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