
ठेकेदार का पेमेंट रोका, PWD का बैंक अकाउंट अटैच
लखनऊ। सिविल जज शरद कुमार चौधरी ने ठेकेदार के बिल का भुगतान न करने के एक मामले में लोक निर्माण विभाग के खाते को अटैच करते हुए उससे लेन-देन पर रोक लगा दी है। उन्होंने मुख्य कोषाधिकारी को आदेश दिया है कि विभाग के खाते से तब तक कोई लेन-देन न किया जाए जब तक कोई आदेश पारित न हो। उन्होंने यह आदेश एक इजरा वाद पर दिया है।
वाद के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने एसएस भदौरिया को अनाज पहुंचाने का ठेका दिया था। उन्होंने काम पूरा कर दिया, लेकिन उनके बिल का भुगतान नहीं किया गया। 12 सितंबर, 2017 को अदालत ने 2,66,996.80 रुपये की वसूली का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि 23 दिसंबर, 2015 से रुपये की अदायगी तक नौ प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाए।