पीड़िता की चुप्पी का मतलब संबंध की स्वीकृति नहीं होती: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला का बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मिली 10 साल जेल की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता की चुप्पी को यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने बलात्कार के दोषी व्यक्ति के बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि घटना के बारे में पीड़िता की चुप्पी यौन संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति का सबूत है. हाईकोर्ट ने कहा, 'आरोपी के बचाव की इस दलील का कोई आधार नहीं है कि पीड़िता ने उसके साथ यौन संबंध बनाने की सहमति दी थी जो कि घटना के बारे में उसकी चुप्पी से साबित होता है. चुप्पी को यौन संबंध बनाने की सहमति के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता और पीड़िता ने भी कहा था कि उसे आरोपी ने धमकी दी थी.'

अदालत ने कहा, 'इसलिए सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा.' इसी के साथ हाईकोर्ट ने मुन्ना को दोषी करार देने और 10 साल जेल की सजा सुनाने के निचली अदालत के वर्ष 2015 के फैसले को बरकरार रखा. उस समय मुन्ना 28 साल का था और उसने बार-बार 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया. उच्च न्यायालय ने अपहरण के अपराध में मुन्ना को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखते हुए कहा कि महिला के इस बयान को लेकर विसंगतियां है कि वह कैसे दिल्ली पहुंची. साथ ही उच्च न्यायालय ने मुन्ना और सह आरोपी सुमन कुमार को इस आरोप से भी बरी करने के फैसले को बरकरार रखा कि उन्होंने महिला को देह व्यापार के धंधे में ढकेलने का प्रयास किया.

हाईकोर्ट मुन्ना की अपनी दोषसिद्धी तथा सजा के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था. महिला के अनुसार, वह दिसंबर 2010 में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आई थी और उसकी मुलाकात मुन्ना तथा कुमार से हुई, जिसने उसे काम दिलाने का कथित तौर पर झांसा दिया. उसने आरोप लगाया कि मुन्ना उसे हरियाणा में पानीपत ले गया जहां उसे करीब दो महीने तक एक फ्लैट में बंद करके रखा गया और उसने बार-बार उससे बलात्कार किया.
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