
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार इस बाबत राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा एक नोटिस 16 अक्टूबर को ही जारी किया जा चुका है जिसमें राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए।
हालांकि, नियम के कारण राज्य सरकार बाइक बनाने वाली कंपनियों को अब तक एक सर्टिफिकेट जारी करती थी जिसके माध्यम से वो पीछे सीट लगी बाइक्स राज्य में बेच पाती थीं। लेकिन हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान दिया जब वो एक मोटर एक्सिडेंट इंश्योरेंस के केस की सुनवाई कर रही थी।
इसके बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। इसकी पुष्टि करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी दयानंदा ने कहा कि इसे सही तरीके से अमल मे लाया जाएगा और इसका प्रभाव राज्य में पहले बिक चुकी बाइक्स पर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार नियम में कुछ बदलाव करने पर भी विचार कर रही है जिससे 100 सीसी से कम की बाइक्स को लेकर अनुमति दी जा सके।