MP POLICE अधिकारी/ कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

Updesh Awasthee
भोपाल। डीजीपी ऋषि शुक्ला ने मप्र पुलिस के सभी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं। दिनांक 19 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2017 तक कोई भी कर्मचारी उसे प्राप्त अवकाशों का लाभ नहीं ले सकेगा। यह आदेश सभी जिलों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगा। इसी तरह सभी सशस्त्र बलों पर भी यही आदेश लागू होगा एवं उनके अवकाश भी रद्द रहेंगे। डीजीपी ने यह निर्णय त्यौहारी सीजन में दोहरी कानून व्यवस्था के लिए किया है। 

सिपाहियों को पिस्टल मिलेगी
पुलिस के पुराने हथियारों को धीरे-धीरे फोर्स से हटाया जा रहा है। उनके स्थान पर नए और आधुनिक हथियार लाए जा रहे हैं। 303 रायफल के स्थान पर इनसास रायफल और रिवाल्वर की जगह पिस्टल ले रही है। 303 रायफल का इस्तेमाल भी अलग-अलग चरणों में पूरी तरह बंद किया जाएगा। रायफल में वजन अधिक होता है और उनकी मारक क्षमता अन्य हथियारों से अधिक होती है। इसी तरह रिवाल्वर में वजन अधिक होने से उसका इस्तेमाल करने में दिक्कत होती थी। जबकि पिस्टल की मारक क्षमता लगभग 50 मीटर होती है। अफसरों का मानना है कि बड़े और भारी रायफल लेकर गश्त करने में दिक्कत होती है। बदमाशों का मुकाबला करते समय सबसे बड़ी समस्या रायफल संभालने की होती है। इतना ही नहीं बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने पर ही फील्ड में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जो पुलिस कर्मचारी काम के नहीं रहे, उन्हे हटा देंगे
पुलिस महानिदेशक ऋषि शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि जो पुलिसकर्मी 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र होने के बाद भी काम के प्रति गंभीर नहीं हैं उसे पुलिस से बाहर किया जाए। विभाग में वही लोग रहेंगे जो काम करेंगे। डीजीपी ने शनिवार को भोपाल जोन के अफसरों के साथ अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर हुई बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बैठक में आईजी और डीआईजी के अलावा चारों जिलों के पुलिस अधीक्षक, एएसपी, सीएसपी और एसडीओपी उपस्थित थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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