चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था, नरोत्तम मिश्रा ने जवाब नहीं दिया: HC में भारती

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। पेड न्यूज मामले में मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों कहा था कि चुनाव आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला दे दिया। साथ ही यह भी कहा था कि यदि वो पेड न्यूज है तो लेनदेन के सबूत भी पेश होने चाहिए। इसके जवाब में शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने मिश्रा को नोटिस जारी किया था परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह भी जोड़ा कि 5 अखबारों में एक जैसी खबर प्रकाशित हुई। शब्दों तक में अंतर नहीं था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता।

पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले काग्रेस नेता राजेंद्र भारती की तरफ से बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रखा गया। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा गया कि वर्ष 2008 में पांच अखबारों में एक जैसी खबरें प्रकाशित हुई, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। चुनाव आयोग के समक्ष इस मामले में 58 बार सुनवाई हुई और मिश्रा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाए इसे हाई कोर्ट में चुनौती देकर समय व्यर्थ करने का प्रयास किया। मिश्रा को 20 दिन में नोटिस का जवाब देना था।

पेड न्यूज के संबंध में किसी प्रकार के लेनदेन के सुबूत नहीं होने की नरोत्तम मिश्रा की दलील पर राजेंद्र भारती के वकील ने कहा कि इन खबरों से मिश्रा को लाभ हुआ। खबरें किसी दूसरे व्यक्ति ने भी प्रकाशित करवाई हों तो भी उन्हें चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। 

खंडपीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर चल रहे पेड न्यूज के मामले को भी अपनी अदालत में लाने की इच्छा जताई। खंडपीठ ने संबंधित वकील को मुकदमे को ट्रासफर करने की अर्जी लगाने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी।

पिछली तारीख पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि मामले की जांच करने वाली चुनाव आयोग की कमेटी ही अवैध है। चुनाव आयोग ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पक्ष रखने का मौका दिए बिना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव अयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था।

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