
आरोपियों की ओर से एडवोकेट संजय गुप्ता और खालिद हफीज ने अदालत में जमानत याचिका दायर कर आरोपियों को प्रकरण में राजनैतिक रंजिशवश झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका को मंजूर कर आरोपियों को 10-10 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलका पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए।
वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी शर्मा, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर और पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान गुडडू सहित आठ लोगों के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें अगली सुनवाई तारीख 24 नवंबर को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
आरोपी नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में 27 जून 2016 को जवाहर भवन रोशनपुरा चौराहा पर प्रदर्शन कर शासन का पुतला जलाया था।