डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को 10 नहीं 20 साल की सजा हुई है

नई दिल्ली। सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट ने डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दो साध्वियों से रेप के मामले में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. इस तरह यह कुल 20 साल की सजा है। विशेष जज जगदीप सिंह ने रोहतक जेल में बनाई अस्‍थायी कोर्ट में सजा पर फैसला दिया. जज को हेलीकॉप्‍टर से रोहतक जेल लाया गया था. इससे पहले शु्क्रवार को पंचकुला में राम रहीम को रेप का दोषी करार दिया था. इससे पहले राम रहीम कोर्ट रूम में रो पड़े.

इसके अलावा राम रहीम पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें से 14-14 लाख रुपए पीड़ितों को दिए जाएंगे. सजा सुनाए जाने के बाद अब राम रहीम का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जेल की ड्रेस दी जाएगी और ये तय होगा कि वह किस सेल में रहेंगे.

राम रहीम पर उनके पंथ से ही ताल्लुक रखने वाली दो महिलाओं ने रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था. दोनों महिलाएं डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में ही रहती थीं. हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से 260 किमी दूर हरियाणा के सिरसा में है.

यह केस साल 2002 में उस समय सामने आया था जब राम रहीम के पंथ से ताल्लुक रखने वाली दोनों महिलाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुमनाम लेटर लिखा था. इसमें उन्होंने डेरा प्रमुख के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए.
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