MP: क्लर्क कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में पदस्थ बाबुओं को संशोधित वेतनमान न दिए जाने के रवैये को कठघरे में रखने वाली अवमानना याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के साथ ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति श्रीमती अंजुलि पालो की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बरेली रायसेन निवासी पदाधिकारी नानकराम राय की ओर से अधिवक्ता शक्तिकुमार सोनी ने पक्ष रखा। 

उन्होंने दलील दी कि शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों में पदस्थ क्लर्क ग्रेड-वन, टू और थ्री को संशोधित वेतनमान दिए जाने के संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में याचिका पर राहतकारी आदेश पारित किया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नदारद रहा। इसीलिए न्यायहित में अवमानना याचिका के जरिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण ली गई।

छह माह की मोहलत भी बीती
इस मामले में छह माह पूर्व संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्होंने सरकार की ओर से 6 माह का अतिरिक्त समय दिए जाने का निवेदन किया था। लिहाजा, समय दे दिया गया। इसके बावजूद छह माह यूं ही बीत गए। अब तक बाबुओं को संशोधित वेतनमान नहीं मिला।

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