मप्र: रिक्त पदों पर TRANSFER के लिए सीएम की परमिशन अनिवार्य नहीं

Bhopal Samachar
भोपाल। तबादलों पर प्रतिबंध होने के बाद भी यदि पद खाली रहता है तो विभाग प्रथम श्रेणी अधिकारी का तबादला कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भेजकर अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी। पहली तबादला नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा पदोन्न्ति के पदों पर तबादला करने में भी कोई रोक नहीं रहेगी। अदालतों के निर्देश पर होने वाले तबादलों के प्रकरण भी सीएम समन्वय में भेजने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि तबादला नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पद रिक्त होने पर जो तबादले होंगे, वे सिर्फ खाली जगह को भरने के लिए होंगे। इसकी आड़ में श्रृंखला बनाकर चार-पांच तबादले नहीं किए जा सकते हैं। इसका स्पष्ट प्रावधान नीति में रखा गया है।

इसी तरह स्वैच्छा से तबादला करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने पर कर्मचारी कोड के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा। जैसे ही विभाग में आवेदन पहुंचेगा, संबंधित अधिकारी को एसएमएस जाएगा। इससे यह पुष्टि होगी कि आवेदन विभाग को मिल गया है।

इससे दूसरे के नाम से आवेदन करने जैसे मामलों से आसानी से निपटा जा सकेगा। साथ ही यह भी तय किया है कि तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर पदस्थ रहने वाले अधिकारी का तबादला उसी सूरत में होगा, जब वो आवेदन करे या फिर उसने लक्ष्य की पूर्ति न की हो।
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