SNAPDEAL: घटिया सेवा का दोषी करार, जुर्माना

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सक्षम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने स्नैपडील डॉट काम को घटिया दर्जे की सेवाएं देने का दोषी पाते हुए पंद्रह दिन के भीतर 10,044 रुपये मूल्य की घड़ी, तीन हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के दो हजार रुपये शिकायकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। जौहरी बाजार निवासी तरुण कुमार वर्मा ने फोरम में शिकायत की थी कि उन्होंने 20 अक्तूबर 2016 को स्नैपडील डॉट काम को 10,044 रुपये की घड़ी की आपूर्ति का आदेश दिया। भुगतान के बाद तरुण वर्मा को 16 अक्तूबर 2016 को घड़ी उपलब्ध करा दी गई। घड़ी में खराबी थी और उसका रंग बदला हुआ होने के कारण घड़ी कोरियर से वापस भेज दी।

कंपनी ने न तो घड़ी दी और न ही मूल्य वापस किया
पांच नवंबर 2016 को कंपनी ने शिकायकर्ता को दूसरी घड़ी उपलब्ध कराई। दूसरी घड़ी भी खराब थी, जिसे शिकायतकर्ता ने लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद कंपनी ने न तो घड़ी दी और न ही मूल्य वापस किया। तत्पश्चात तरुण वर्मा ने नौ दिसंबर 2016 को फोरम में सीईओ स्नैपडील डॉट काम जसपर इंफोटैच कंपनी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली के खिलाफ वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी, प्रभात कुमार चौधरी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

फोरम ने पाया कि कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है। फैसला सुनाया कि स्नैपडील कंपनी 15 दिन के भीतर शिकायकर्ता को क्रय की गई घड़ी, तीन हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय के अदा करे। यदि कंपनी द्वारा उक्त अवधि में घड़ी नहीं दी गई तो शिकायतकर्ता मानसिक क्षतिपूर्ति, वाद व्यय की धनराशि के अलावा घड़ी का मूल्य 10,044 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!