एसआईआर के दौरान मतदाताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मप्र ने मतदाताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए हैं। जिससे मतदाताओं के दिमाग में उठने वाले सवालों का आसानी से समाधान किया जा सके।
उत्तर: गहन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंर्तगत किया जा रहा है।
प्रश्न: मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गणना फॉर्म किस दिनांक की निर्वाचक नामावली पर आधारित है?
उत्तर: 01.10.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 27.10.2025 तक अपडेटेड निर्वाचक नामावली के आधार पर गणना पत्रक तैयार किए गए है।
प्रश्न: दिनांक 27.10.2025 के निर्वाचक नामावली में उपलब्ध प्रत्येक निर्वाचक को पृथक-पृथक गणना पत्रक भरना पड़ेगा या फिर एक ही गणना पत्रक में एक परिवार समावेशित होगा
उत्तर: प्रत्येक निर्वाचक का गणना पत्रक पृथक-पृथक होगा।
प्रश्न: गणना पत्रक किसके द्वारा प्रदाय किए जाएंगे?
उत्तर: गणना पत्रक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा प्रत्येक निर्वाचक को या उनके परिवार के सदस्य को प्रदान किए जाएंगे।
प्रश्न: गणना अवधि क्या होगी तथा गणना पत्रक का वितरण एवं प्राप्ति कौन करेगा?
उत्तर: गणना अवधि दिनांक 04.11.2025 से 04.12.2025 तक रहेगी, जिसमें बीएलओ द्वारा प्रत्येक निर्वाचक के घर जाकर उन्हें गणना पत्रक प्रदाय किया जाएगा। तथा बीएलओ द्वारा ही इसकी प्राप्ति की जाएगी।
प्रश्न: यदि कोई निर्वाचक का परिवार किन्हीं कारणों से बाहर गया हुआ है, तो निर्वाचक को गणना पत्रक किस प्रकार प्राप्त होगा?
उत्तर: बीएलओ द्वारा पुष्टि हो जाने पर उस घर में रहने वाले निर्वाचक के फॉर्म दरवाजे के नीचे से सरकाकर उपलब्ध कराएंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी अन्य को अर्थात् निर्वाचक अथवा उनके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य को फॉर्म उपलब्ध न कराएं।
प्रश्न: यदि कोई निर्वाचक एवं उसका परिवार गणना अवधि में कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो उन निर्वाचकों को किस तरह से अपना फॉर्म जमा करना होगा?
उत्तर: बीएलओ प्रत्येक निर्वाचक के घर फॉर्म प्राप्ति के लिए गणना अवधि में 3 बार जावेंगे तथा सामान्यतः दो विजिट के बीच सामान्यतः 3 से 5 दिन का अंतर रहेगा।
प्रश्न: निर्वाचक ऑनलाईन भी गणना पत्रक भर सकता है?
उत्तर: https://voters.eci.gov.in/ एवं https://ceoelection.mp.gov.in/ पर गणना पत्रक भरने की सुविधा उपलब्ध है।
प्रश्न: गणना पत्रक में क्या जानकारी चाही गई है?
उत्तर: गणना पत्रक में सबसे प्रथम निर्वाचक की दिनांक 27.10.2025 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में उपलब्ध प्रविष्टि जिसमें निर्वाचक का नाम, ईपिक नम्बर, पता, मतदान केन्द्र क्रमांक व नाम, विधानसभा का नाम, राज्य का नाम तथा फोटो प्रीफिल्ड अंकित रहेंगे। साथ ही नवीन फोटो चस्पा के लिए स्थान दिया हुआ है, जिसमें निर्वाचक अपनी नवीन फोटो अंकित कर सकेंगे। इसके बाद निर्वाचक की सामान्य जानकारी जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या (Optional), मोबाईल नंबर, पिता/अभिभावक का नाम एवं उनका ईपिक कमांक (यदि उपलब्ध हो), मॉ का नाम एवं उनका ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो), पति या पत्नि का नाम (यदि लागू हो) तथा उनका ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध है), पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, रिश्तेदार का पिछले SIR का विवरण भरा जाना है।
प्रश्न: पिछले SIR का विवरण निर्वाचक को कैसे प्राप्त होगा?
उत्तर: https://voters.eci.gov.in/ एवं https://ceoelection.mp.gov.in/ पर पिछले SIR का विवरण उपलब्ध है तथा कई प्रदेशों का डाटा पर सर्च द्वारा भी अपना विवरण प्राप्त कर भर सकते है। साथ ही BLO भी इस कार्य में फॉर्म प्राप्ति के समय आपकी सहायता करेंगे।
प्रश्न: क्या गणना अवधि में गणना पत्रक के साथ कोई दस्तावेज निर्वाचक से लेना है?
उत्तर: गणना अवधि में BLO द्वारा कोई दस्तावेज निर्वाचक से प्राप्त नहीं करेगा।
प्रश्न: यदि कोई निर्वाचक अपना फॉर्म किन्ही कारणों से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसको निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए क्या विकल्प है?
उत्तर: ऐसे व्यक्ति प्ररूप -6 में घोषणा पत्र के साथ अपना आवेदन नाम जोड़ने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रश्न: जिन निर्वाचकों का गणना फॉर्म प्राप्त नहीं होगा। उनका नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिल होगा या नहीं तथा इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी या नहीं।
उत्तर: जिन निर्वाचकों का गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा। उन्हे ABSENT / SHIFTED / DEATH/REPEATED के रूप में BLO द्वारा पडोसी से जांच कर चिन्हांकित कर सूचिबद्ध किया जाएगा। तथा मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी मध्यप्रदेश की बेवसाईट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय ही प्रदर्शित किया जाएगा। BLO यह सूची अनिवार्यतः बनावेगें तथा BLO ऐप पर भी इसकी प्रविष्टि करेगें।
प्रश्न: क्या घर-घर जा कर गणना के समय कोई भी नये इलेक्टर के रूप में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हाँ, कर सकता है उसे प्ररूप-6 के साथ घोषणा फॉर्म भरना होगा।
प्रश्न: 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर 2026 की अहर्ता तिथि में अग्रिम आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं
उत्तर: हाँ, प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रश्न: गणना अवधि में BLO के मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: मुख्य कार्य हैं:
गणना पत्रकों का वितरण,
पूर्व SIR से लिंकिंग का कार्य,
भरे हुए प्रपत्रों के संग्रहण का कार्य,
गणना पत्रक पर पिछले SIR मतदाता सूची से सत्यापन का कार्य,
BLO ऐप में गणना पत्रक से प्रविष्टि का कार्य,
ABSENT/SHIFTED / DEATH/REPEATED अंकित करने का कार्य,
समस्त भरे हुए गणना पत्रक ARO को सौंपने का कार्य।
प्रश्न: BLO गणना प्रपत्र कितने प्रति में प्राप्त करेगा?
उत्तर: BLO गणना प्रपत्र दो प्रतियों में निर्वाचक को प्रदान करेगा जिसकी एक प्रति प्राप्त करते हुए दूसरी प्रति पर निर्वाचक को पावती देगा अर्थात एक प्रति BLO के पास तथा एक प्रति निर्वाचक के पास रहेगी।
प्रश्न: यदि किसी गणना पत्रक द्वारा ऑनलाईन गणना पत्रक प्रस्तुत किया है तो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा।
उत्तर: निर्वाचक द्वारा भरे गये ऑनलाईन गणना पत्रक सीधे BLO ऐप में लिंकिंग सहित प्रदर्शित होते हैं अतः BLO द्वारा घर-घर विजिट के दौरान उसका सत्यापन अंकित किया जाएगा।
प्रश्न: BLO पूर्व SIR की निर्वाचक नामावली से लिंकिंग के अतिरिक्त भी अन्य दस्तावेजों की जांच घर-घर विजिट के दौरान करेगें।
उत्तर: नहीं। केवल पूर्व SIR की निर्वाचक नामावली से जांच कर सत्यापन करना है।
प्रश्न: क्या घर-घर गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस दिया जाना है?
उत्तर: गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस नही दिया जाना है।
प्रश्न: किसी निर्वाचक की मृत्यु हो गयी है तो क्या उसका मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार से ले सकते हैं।
उत्तर: हाँ, ले सकते हैं।
प्रश्न: किसी निर्वाचक का नाम पूर्व की SIR की मतदाता सूची में है अथवा नहीं है तो उसका प्रपत्र में लिंकिंग किस प्रकार अंकित की जायेगी?
उत्तर: पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण उपलब्ध होने पर तीसरी सारणी के बाएं भाग ""पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण"" में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा इसमें प्रविष्टि वही होगीं जो पूर्व SIR की नामावली में अंकित हैं।
यदि निर्वाचक का नाम पिछले SIR की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तथा उसके पिता/माता/दादा/दादी जो पूर्व SIR की निर्वाचक की नामावली में उपलब्ध हों, का विवरण पूर्व की SIR की निर्वाचक की नामावली में अंकित किया जाए।
प्रश्न: किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो उसका हस्ताक्षर / अगूठे के निशान वाला फॉर्म प्राप्त किया जाना है अथवा नहीं।
उत्तर: किसी भी निर्वाचक का हस्ताक्षर / अगूठे के निशान वाला फॉर्म अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना है। संवीक्षा की कार्यवाही प्रारूप प्रकाशन के उपरांत की जावेगी।
प्रश्न: किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तथा फॉर्म प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी?
उत्तर: हाँ, प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी।
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