MOBILE TOWER से हुआ कैंसर, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराया

नई दिल्ली। मोबाइल टॉवर से अत्यंत हानिकारक रेडिएशन होता है। अब यह बात प्रमाणित हो गई है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे मोबाइल टॉवर के हानिकारक रेडिएशन के कारण कैंसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने टॉवर को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर के रहनेवाले 42 साल के हरीश चंद तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

दरअसल, हरीश चंद तिवारी 'हॉजकिन्स लिम्फोमा' (एक तरह का कैंसर) बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और बताया कि बीएसएनएल के मोबाइट टावर के कारण उन्हें हानिकारक रेडिएशन का शिकार होना पड़ रहा है।

अपनी शिकायत में हरीश ने कहा था कि पड़ोसी के घर की छत पर 2002 में अवैध रूप से बीएसएनएल का मोबाइल टावर लगाया गया और वो जहां काम करते हैं वहां से टावर की दूरी 50 मीटर से भी कम है। जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने बीएसएनएल को 7 दिनों के भीतर उक्त टावर को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पिछले साल 18 मार्च से शुरू हुई थी। 
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