हिमाचल प्रदेश: सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की शर्त समाप्त | GOVERNMENT JOB

Bhopal Samachar
शिमला। वीरभद्र सरकार ने प्रदेशवासियों को एक और तोहफा दिया है। बेरोजगारी भत्ते के ऐलान के बाद सरकार ने अब क्लास 3 व क्लास 4 पदों के लिए इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी है। इस बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इंटरव्यू की शर्त खत्म करने के साथ ही सरकार ने उक्त दोनों ही श्रेणियों में पदों के चयन के लिए पात्रता के मापदंड भी तय कर दिए हैं। तय किए गए मापदंडों के अनुसार भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी। इसके अलावा 15 फीसदी अंकों को विभिन्न श्रेणियों के पात्रता प्रमाण पत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है।

यहां बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लास थ्री व क्लास फोर पदों के लिए पहले ही इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी है। केंद्र के इस फैसले के बाद हिमाचल में भाजपा भी इसकी मांग कर रही थी। यही नहीं, भाजपा का कहना था कि लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती होने से भाई-भतीजावाद रुकेगा। साथ ही सरकार पर भर्तियों में चहेतों के चयन के आरोप भी नहीं लगेंगे।

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अंकों का आकलन भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों को 0.025 से गुणा कर निकाला जाएगा। यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 50 फीसदी अंक हासिल किए हैं तो उसे भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेरिट में 50 गुणा 0.025 अर्थात 1.25 अंक मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों की गणना 85 को सौ मान कर की जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 50 फीसदी अंक लिए हैं तो साक्षात्कार में उसके 42.5 प्रतिशत अंक माने जाएंगे।

इसी तरह पिछड़ी पंचायत में रहने वाले अभ्यर्थी को दोनों ही श्रेणियों में भर्ती के दौरान एक-एक अंक, भूमि हीन परिवार, जिनके पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है, को तृतीय श्रेणी के लिए एक तथा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में 2 अंक दिए जाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य के नौकरी पर न होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी के पदों पर एक तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 2.5 फीसद अंक दिए जाएंगे।

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को दोनों ही श्रेणियों की भर्ती में एक-एक , एनएसएस, स्पोट्र्स तथा स्काउट्स के प्रमाण पत्र के भी एक-एक, बीपीएल परिवारों के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में दो तथा चतुर्थ श्रेणी में 2.5, विधवा अथवा एकल नारी को एक तथा डेढ़ , एक लडक़ी वाले परिवार के सदस्य को एक-एक, कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाले परिवार के सदस्य को 2.5 फीसद अंक दोनों ही वर्गों के पदों में दिए जाएंगे। छह माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले को तृतीय श्रेणी की भर्ती में एक अंक दिया जाएगा। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ऐसे सभी पदों जिनके लिए अभी  साक्षात्कार नहीं हुए हैं, को दोबारा से विज्ञापित किया जाएगा।
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