जबलपुर। भारत के कानून कहते हैं कि यदि युवती की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति से बने शारीरिक संबंध भी रेप माने जाएंगे। इसी कारण 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अवैध माना जाता है परंतु जबलपुर की रांझी थाना पुलिस का न्याय कुछ अलग है। उसने पीड़िता को यह कहकर भगा दिया कि 'जब मर्जी से शादी के पहले उसके साथ सोती थी तब दिक्कत नहीं हुई। अब रिपोर्ट लिखाने क्यों आ गई।'
रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक युवक पर दुराचार का आरोप लगाया है। किशोरी के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। युवती ने मामले की शिकायत रांझी थाने में करने गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
बुधवार को एएसपी जीपी पाराशर के पास पहुंची किशोरी ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले मनीष बेन ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया लेकिन अब वो शादी करने से इंकार कर रहा है। जिसकी शिकायत करने वह 23 फरवरी को रांझी थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एएसपी ने पीड़िता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।