जबलपुर। मध्यप्रदेश HIGH COURT ने कंस्ट्रक्शन कंपनी दिलीप बिल्डिकॉन द्वारा सागर के रहली में प्राचीन मंदिर के गेट के ठीक सामने टोल-नाका बनाए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता सागर के रहली की तिखी ग्राम पंचायत के सरपंच नरेन्द्र चड़ार की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम द्वारा जबलपुर-पाटन-रहली-सागर रोड का निर्माण कार्य बीओटी स्कीम के तहत दिलीप बिल्डिकॉन कंपनी से करवाया गया है।
सड़क पूरी होने के बाद कंपनी टिकी टोरिया मंदिर के गेट के ठीक सामने टोल-नाका तैयार करने में जुट गई है। चूंकि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहां वर्ष में दो बार मेला भरता है, अतः यहां टोल-नाका बना तो हजारों वाहनों की आवाजाही से मेला और मंदिर दोनों प्रभावित होंगे। जब इस बारे में जिम्मेदार अमलों ने कोई सुनवाई नहीं की तो व्यापक जनहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।