भोपाल। कुछ इस तरह की अश्लील बातों के साथ जिला पंचायत रायसेन में महिला कर्मचारी का यौन शोषण किया जा रहा था। महिला पुलिस के पास गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया तो पुलिस ने मामले को कमजोर बताकर खारिज प्रतिवेदन कोर्ट को सौंप दिया लेकिन कोर्ट ने महिला कर्मचारी से अश्लील वार्तालाप करने वाले 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि कोतवाली रायसेन पुलिस ने दिनांक 27 मई 2013 को जिला पंचायत कार्यालय रायसेन में पदस्थ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश गौतम एवं साथी अजीत श्रीवास्तव के विरुद्ध महिला कर्मचारी सलमा (परिवर्तित नाम) की शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। पीड़िता द्वारा कोर्ट में आवेदन देने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपियों पर धारा 354ए, 354डी, 506 भाग-2 आईपीसी अंतर्गत अपराध क्र. 563/13 दर्ज हुआ था, किन्तु जांच में प्रकरण को कमजोर बताते हुए खारिजी भेज दी थी। जांच निरीक्षक प्रतीक्षा शर्मा, निरीक्षक जगदीश सिंह सिद्धू तथा उपनिरीक्षक तरुणा भारद्वाज ने पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक अफसर जो राकेश गौतम के जीजा हैं, के दबाव में मामले में दिनांक 28.05.2015 को खारिजी लगा दी थी।
कोर्ट पहुंची पीड़ित महिला ने ये बताया
न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने न्यायालय की शरण ली। अपने बयान में कहा कि अधिकारी ने मुझे ‘तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो, जिसकी खुशबू मुझे दीवाना कर देती है, तुम्हारे होंठो पर जो तिल है उसमें तुम सेक्सी नजर आती हो’ कहकर हाथ पकड़ा था। राकेश गौतम वर्तमान में उपसंचालक, जल ग्रहण मिशन विकास आयुक्त विंध्याचल भवन भोपाल में पदस्थ हैं तथा पहले से ही दोनों आरोपी अग्रिम जमानत पर हैं।