आगरा। नोटबंदी के बाद लोगों के लिए एक और कठिन दौर आने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी एक अप्रैल से लागू किए जाने वाला जनरल एंटी अवोइड रूल (GAAR) को लेकर कारोबारियों में हलचल मची है। बताया जा रहा है कि इस कानून के तहत यदि आपने अपनी कमाई से अपनी पत्नी या संतान के नाम से संपत्ति खरीदी है तो उसे भी बेनामी माना जाएगा। संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और आपको 7 साल तक की जेल होगी। चर्चा है कि देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपनी पत्नी या बेटे के नाम संपत्ति खरीदी है।
शनिवार को आगरा बिजनेस फोरम की सेमिनार में इस पर सवाल उठाए गए। शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाई हिल्टन में आगरा बिजनेस फोरम की सेमिनार में सीनियर टैक्स कंसल्टेंट टीपी ओस्तवाल ने नए कानून की जानकारी दी।
पत्नी-बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति भी बेनामी
ओस्तवाल ने कहा कि अगर किसी ने बच्चों या पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है, लेकिन उसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया तो उसे बेनामी माना जाएगा। अगर सरकार को किसी सम्पत्ति पर अंदेशा होता है तो वो उस संपत्ति के मालिक से पूछताछ कर सकती है और नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी के कागजात माग सकती है। गड़बड़ी पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
हो सकती है सात साल की कैद
नए कानून के अंतर्गत बेनामी लेनदेन करने वाले को तीन से सात साल की जेल और उस प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है, अगर कोई बेनामी संपत्ति की गलत सूचना देता है तो उस पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना और छह माह से पांच साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई ये साबित नहीं कर पाया की ये सम्पत्ति उसकी है तो सम्पत्ति जब्त भी की जा सकती है।
इस अवसर पर संस्थापक राहुल जैन, दीपेंद्र अग्रवाल, तरुण अग्रवाल, दीपक राघव, सनी मागलिक, वेदपाल धर, माधव मोहन बंसल, अंकित मागलिक, रूनू दत्ता, रुचिर बंसल, अमित खत्री, राकेश थापर, कोमिला धर, दीपक खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।
मार्च तक खत्म होगा नोटबंदी का असर
नोटबंदी पर ओस्तवाल ने कहा कि नवंबर में इसका असर जरूर हुआ था। दिसंबर तक यह सामान्य हो गया। मार्च तक इसका असर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। विमुद्रीकरण के दौरान कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बिका है।