जेजे एक्ट: हरियाणा का पहला केस दर्ज, व्यापारी गिरफ्तार

Updesh Awasthee
गुरुग्राम। प्रदेश में अब नाबालिगों से व नाबालिगों को तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पाद नही बिकवा पाएंगे। गुरुग्राम पुलिस की इस पहल पर बुधवार को सदर पुलिसथाना क्षेत्र में नाबालिग से तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की बिक्री कराने पर एक व्यापारी को जेजे एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई हरियाणा व दिल्ली एनसीआर की पहली कार्यवाही है। 

दिसंबर 2016 में पुलिस कमीश्नर संदीप खिरवार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर धारना यादव ने सभी पुलिस थानाधिकारियों को जेजे एक्ट में कार्यवाही के लिए आदेश दिए थे। हरियाणा में बच्चे दस वर्ष से कम उम्र में ही तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरु कर देते हैं। करीब 115 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू उत्पादों के सेवन की शुरुआत करते है।

सदर पुलिस थानाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर धारना यादव के निर्देशानुसार भारमपुर रोड़ पर आकाश उम्र 13 वर्ष जो फुटपाथ पर टेबल लगाकर गुटखा, सिगरेट व अन्य धूम्रपान उत्पादों को बेच रहा था, जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि योगेश जनरल स्टोर, बेगमपुर खटौला से खरीद कर यह सामान यंहा बेच रहा है। इस पर पुलिस ने जनरल स्टोर के मालिक योगेश चौहान को जेजे एक्ट की धारा 77 के तहत पकड़ा है। 

ये प्रावधान 
देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, 15 जनवरी, 2016 से लागू हो गया है। इस तरह का कठोर अधिनियम बनाने वाला भारत दुनिया को पहला राष्ट्र बन गया है जहां बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने और बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद बिकवाने पर अधिनियम के तहत सात साल तक की कठोर सजा हो सकती है और साथ ही उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। 

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