अब पति की अनुकंपा नियुक्ति में आयुसीमा का बंधन समाप्त होगा

वैभव श्रीधर/भोपाल। सरकारी नौकरी में रहते हुए पत्नी की मृत्यु होने पर पति को अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ 45 साल तक ही मिल सकती है। जबकि महिलाओं के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा ही नियमों में नहीं है। इस गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में शिकायत होने के बाद नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति में पुरुषों के लिए उम्र की सीमा का बंधन खत्म करने की फाइल विभागीय मंत्री को भेज दी है। वहीं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पद खाली नहीं होने पर इंतजार करवाने की जगह संविदा नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक 29 सितंबर 2014 में बने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में महिलाओं की उम्र सीमा ही नहीं रखी गई है। जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय है। इस कारण शासकीय सेवा में कार्यरत पत्नी की अधिक उम्र में नौकरी पर रहने के दौरान मृत्यु होने पर पति को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती है।

नियम की इस गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में शिकायत की गई थी। सचिवालय ने मामले को सही पाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को विचार करने के लिए भेजा था। विभाग ने महिलाओं की तरह पुरुषों को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए उम्र सीमा के बंधन से मुक्त करने के लिए फाइल विभाग के राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य को भेज दी है। आर्य ने फाइल आने की पुष्टि करते हुए कहा कि नियमों को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा।

पुराने मामलों में भी मिल सकता है मौका
सूत्रों का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में शासकीय सेवक की मृत्यु होने से सात साल के भीतर आवेदन करना जरूरी है। नियम की जानकारी नहीं होने या आवेदन पर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण निरस्त हो चुके मामलों पर एक बार विचार करने की छूट दी जा सकती है। इसको लेकर मंत्री लालसिंह आर्य ने पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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