बीज कंपनी से किसान को मिला 1.5 लाख का मुआवजा

राजनंदगांव। हाइब्रीड धान बीज के बदले करगा बीज देने के मामले में उपभोक्ता फोरम में बाजार अतरिया के नरेश ने फोरम में इसकी शिकायत दर्ज की। जिसमें फोरम ने बीज विक्रेता कंपनी पर ढेड़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार परिवादी 10 जुलाई 2010 को स्वप्ना कृषि केंद्र से 4 हजार 140 रुपए में 24 किलो हाईब्रीड धान बीज 6444 खरीदी की। जिसे 5.10 एकड़ खेत में बोया गया। 

दुकानदार ने बताया कि इस बीज के उपयोग से प्रति एकड़ 30 क्विंटल धान का उत्पादन होगा। धान बोने के बाद खाद व दवाओं का भी छिड़काव किया गया। दो महीने बाद धान की बाली निकलने पर पता चला कि धान अलग-अलग प्रजाति का है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में करगा कहते है। इसकी जानकारी ग्राम कृषि अधिकारी और ग्रामीणों को दी गई। जिसका मुआयना कर पंचनामा तैयार किया गया और दुकानदार व बीज विक्रेता कंपनी बेयर बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई। इसके बावजूद दुकानदार और बीज विक्रेता कंपनी ने कोई पहल नहीं किया। 

परिवादी ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की। जिसमें फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीज विक्रेता कंपनी पर जुर्माना लगाया। इसमें प्रति एकड़ 28 क्विंटल की दर से 5 एकड़ की फसल नुकसान होने पर 28X5 =140 क्विंटल धान की क्षति हुई है। इससे प्रति क्विंटल एक हजार की दर से 140X1000= 1,40,000 रुपए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। यह राशि 23 फरवरी 2012 से भुगतान तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। 

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