बिल्डर्स के फायदे वाला T&CP ACT संशोधन विधेयक पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक 2016 बुधवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने कहा कि इन संशोधनों से जोनल प्लान और मास्टर प्लान के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। विपक्ष ने इसे कालोनाइजर को फायदा पहुचाने वाला बताया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जैसा ही छत्तीसगढ़ में अधिनियम था और वहां एक प्राधिकरण की योजना की जमीन को अदालत ने संशोधन अधिनियम की धाराओं की कमियों के आधार पर शून्य घोषित कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद मप्र में कोर्ट में कई याचिकाएं लग गई थीं। इस संशोधन से गरीबों को नुकसान नहीं होगा, न ही कॉलोनाइजर्स को फायदा। कॉलोनाइजर्स के लिए अलग नियम हैं।

कॉलोनाइजर्स को लाभ होने की आशंका कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने जताई थी और कहा था कि अब तक कलेक्टर उनके प्रोजेक्टों पर गरीबों के 15 फीसदी आवासों के लिए सूची देते थे, जो संशोधन के बाद कॉलोनाइजर्स के अधिकार में आ जाएगा। चर्चा में बीजेपी विधायक मोहन यादव, सुंदरलाल तिवारी, दुर्गालाल विजय और शंकरलाल तिवारी ने भी भाग लिया।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!