मप्र: ईयरफोन लगाकर बाइक चलाई तो चालान

भोपाल। यदि आप दो पहिया वाहन पर ईयर फोन लगाकर गाने सुनते या बात करते हुए सफर तय करते हैं, तो अब यह लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रदेश के गृहमंत्री और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को में विधायक सुदर्शन गुप्ता के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए उन्होंने कहा ईयर फोन लगाकर दो पहिया वाहन चलाना पहले से ही प्रतिबंधित है। हालांकि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे वाहन चालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

बाद में पत्रकारों से चर्चा में मंत्री सिंह ने बताया ईयर फोन लगाकर दो पहिया वाहन चलाने की प्रवृत्ति युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। सड़क दुर्घटना की एक बड़ी वजह बन रही है। इसे रोकने और जागरुकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया 2016 में 4500 वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है।

बनेगा चालान, तीसरी बार पकड़ाए तो लाइसेंस निलंबित
लगातार हो रहे वाहन हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इंदौर आरटीओ डॉ. एमपी सिंह ने बताया कि मुख्यालय से आए आदेश के संबध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि वाहन चलाते समय ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बातें करने वालों से पहली बार सौ रुपए जुर्माना, दूसरी बार पकड़ाने पर 300 रुपए का चालान वसूला जाए।

तीसरी बार इसी तरह पकड़ाने पर चालानी कार्रवाई के साथ लाइसेंस जब्ती और निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। जल्द ही इस आदेश के मुताबिक चेकिंग शुरू की जाएगी। इंदौर में सड़क हादसों में हर साल 500 से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। इनमें अधिकांश युवा होते हैं।
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