रिक्त पदों को प्रमोशन से नहीं भर सकती सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा है कि किसी भी सरकारी महकमे में एक ही पद रिक्त होने पर उसे प्रमोशन से नहीं भरा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुखदेई बालिका इंटर कॉलेज महेबा, इटावा में क्लर्क के पद पर प्रमोशन से की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील पर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वर्ष 2014 में दिए गए एकलपीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने वर्ष 1988 में क्लर्क के पद पर सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी ब्रह्म कुमार सक्सेना को ही पद पर बहाल करने का भी आदेश दिया है. हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ब्रह्म कुमार सक्सेना की अपील पर जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है।

गौरतलब है कि वर्ष 1988 में क्लर्क के पद पर सीधी भर्ती से ब्रह्म कुमार सक्सेना का चयन हुआ था. जिसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमर सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीधी भर्ती के अप्रूवल आदेश के रद्द करते हुए प्रमोशन से ही पद को भरे जाने का आदेश दिया था और सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी ब्रह्म कुमार सक्सेना को कॉलेज में ही अन्य किसी पद पर समायोजित करने का आदेश दिया था।
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