विवाहिता महिलाओं का लिव इन रिलेशन गैरकानूनी: हाईकोर्ट

उत्तरप्रदेश। शादीशुदा महिला के लिवइन रिलेशनशिप बरकार रखने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला के पति केअलावा किसी दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध को अवैध करार दिया है.

हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गम्भीर मानते हुए कहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए याची को कोर्ट की ओर से किसी भी तरह से सुरक्षा मुहैया नहीं करायी जा सकती है.

याचिकाकर्ता शादीशुदा महिला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुनीत कुमार की एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुंवारे के लिवइन रिलेशनशिप को भी अनैतिक माना गया है.

गौरतलब है कि याची महिला की शादी 30 मई 2016 को हुई थी. लेकिन शादी के पांच साल पहले से ही वह किसी अन्य ब्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी. जिसको लेकर पति और ससुरालियों ने कई बार विरोध भी जताया था. जिसके खिलाफ याची महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी और अपने लिव इन रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग की थी.
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